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मुंगेर में कोर्ट ने भाभी के हत्यारे देवर को सुनाई सजा, आजीवन कारावास के साथ 10 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

मुंगेर में कोर्ट ने भाभी के हत्यारे देवर को सुनाई सजा, आजीवन कारावास के साथ 10 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

MUNGER : मुंगेर कोर्ट के एडीजे-तृतीय रुपमा  कुमारी ने रेखा देवी को मारपीट करने व जलाकर कर हत्या करने के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी चचेरे देवर साजन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया । बहस में एपीपी विनोद कुमार यादव ने बहस में भाग लिया। 

बताते चलें कि 17 नवंबर 2020 को रेखा देवी के साथ उसके चचेरे देवर साजन कुमार ने मारपीट कर रेखा देवी के शरीर पर किरासन तेल डालकर आग लगा दिया। सूचना मिलने पर खेत से ससुर घर पहुंचे एवं बहू को हवेली खड़गपुर अस्पताल ले गए। 

जहां से इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया । इलाज के दौरान ही रेखा देवी की मृत्यु हो गई । मृतिका हवेली खड़गपुर के शामपुर ओपी क्षेत्र वदौना गांव के निवासी थी। वहीं उसका पति मुकेश मंडल गुजरात में मजदूरी करता है।

मुंगेर से इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट

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