पटना हाईकोर्ट ने सुल्तान पैलेस मामले में यथास्थिति बनाये रखने का दिया निर्देश, आठ सप्ताह में बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना. हाईकोर्ट ने पटना के चर्चित सुल्तान पैलेस को ध्वस्त करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अमरजीत की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते सुल्तान पैलेस के मामले पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा।

इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने सुल्तान पैलेस को तोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामकृष्ण ने कोर्ट को बताया कि ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है और लगभग सौ साल पुराना है। ऐसे भवन के देखभाल और उसे सही स्थिति में रखने की जगह उसे तोड़े जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जो उचित नहीं है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि सौ साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक को क्यों तोड़ने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका में उठाये गये मामले की सराहना करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह की मोहलत दी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 दिसम्ब 2022 को होगी।