DESK : क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर कूल और भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगानेवाले आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 15 दिन की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ पुलिस अधिकारी को सजा की तामिल होने से पहले अपील करने के लिए एक माह का समय दिया है।
पूरा मामला मद्रास हाईकोर्ट से जुड़ा है। जहां महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अवमानना याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय की दो जजों एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ ने ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। इस दौरान पीठ ने कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को तीस दिनों के लिए निलंबित कर दिया
जी मीडिया, संपत कुमार व अन्य के खिलाफ दर्ज की थी याचिका
दरअसल यह पूरा मामला आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है. महेंद्र सिंह धोनी ने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण बयानों पर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे। मामले में धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में उनका नाम आने के लिए 2014 में दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार, जी मीडिया और अन्य के द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उनको दंडित करने की मांग की। साथ ही अवमानना के विरुद्ध 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी
उच्च न्यायालय ने पहले अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी और जी मीडिया, कुमार और अन्य को धोनी के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया था.इसके बाद, जी मीडिया और अन्य ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में अपने लिखित बयान दायर किए. लिखित बयानों के बाद, धोनी ने एक आवेदन दायर कर दावा किया कि कुमार ने अपनी लिखित दलीलों में और भी अपमानजनक बयान दिए हैं. इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की कि कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. एमएस धोनी का प्रतिनिधित्व वकील पीआर रमन ने किया।