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जम्मू कश्मीर की बीएड डिग्री को बिहार सरकार ने दी मान्यता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला

जम्मू कश्मीर की बीएड डिग्री को बिहार सरकार ने दी मान्यता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला

PATNA : जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित विश्वविद्यालयों से प्रदत्त बीएड डिग्री को बिहार सरकार ने मान्यता दे दी है। अब जम्मू एवं कश्मीर से ली गई बीएड डिग्री के आधार पर भी बिहार में शिक्षकों की बहाली होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है।

राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर से बीएड की डिग्री लेने वाले 405 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत करने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाई को दिया है। 

राज्य सरकार ने 12 अप्रैल 2017 से पूर्व के नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के सेवा की मान्यता दी है। राज्य सरकार ने इस तिथि के पूर्व के कार्यरत अवधि को संगत नियमावली के आलोक में मान्यता नहीं दिए जाने के कारण उक्त अवधि के लिए बकाया आदि के भुगतान के दावा को अनुमान्य नही किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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