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लैंड फॉर जॉब मामला : लालू - तेजस्वी यादव को नहीं जारी हुआ समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 13 सितम्बर को आएगा बड़ा आदेश

लैंड फॉर जॉब मामला : लालू - तेजस्वी यादव को नहीं जारी हुआ समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 13 सितम्बर को आएगा बड़ा आदेश

पटना/दिल्ली.  जमीन के बदले नौकरी मामले में शनिवार को लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को मामूली राहत मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर आदेश टाल दिया। मामले को 13 सितंबर को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 


6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू, तेजस्वी और नौ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने कहा कि आरोपी लल्लन चौधरी की पत्नी ने मौत की पुष्टि की है और उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश की है। जुलाई 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है क्योंकि इसे अभी तक पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। ईडी ने कहा कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर दाखिल करेगा। कुल 3 आरोपियों की मृत्यु हो गई। इससे पहले 24 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नौ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया था। 


विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समकक्ष) पर आदेश को 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया था, उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दर्ज किए। इस बीच, अदालत ने संघीय एजेंसी को सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। 


अदालत ने कहा, "पूरक शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तावित अतिरिक्त आरोपी संख्या 10 (लल्लन चौधरी) की मृत्यु हो गई है। फिर भी, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है और लल्लन चौधरी की कथित मृत्यु के संबंध में केवल पुलिस अधिकारियों की एक रिपोर्ट दाखिल की गई है।" 


अदालत ने कहा, "चूंकि मामला अतिरिक्त आरोपियों को बुलाने पर विचार करने के चरण में है, इसलिए ईडी को अगली तारीख तक आरोपी संख्या 10 (लल्लन चौधरी) का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"

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