DESK : ईडी अधिकारियों पर हमले और संदेशखाली में महिलाओं के साथ शोषण के मामले में गिरफ्तार शाहजहां शेख को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि यह मामला सीबीआई के पास न जाए। मंगलवार को जिस तरह बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उससे प्रदेश में ममता सरकार की छवि पर असर पड़ा है। इस मामले को लेकर न सिर्फ विपक्ष में बैठी भाजपा को मौका मिल गया है। बल्कि कोर्ट से भी लगातार झटके मिल रहे हैं।
आज पश्चिम बंगाल के ) उत्तर 24 परगना जिले के बारासात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहां शेख के मामले में ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, "इसी धरती पर टीएमसी राज में नारी शक्ति पर अत्याचार हो रहा है। टीएमसी ने बंगाल में घोर पाप किया है। संदेशखाली में जो कुछ हुआ उससे किसी का भी सिर झुक जाएगा। टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार गुनाहगारों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन, अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है।"
उन्होंने आगे कहा,"आज का कार्यक्रम भाजपा के इस विश्वास का प्रमाण है कि नारी शक्ति ही वह शक्ति है जो हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगी। 9 जनवरी को बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत की। हमें पूरे भारत में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।"
हाईकोर्ट से भी लगा झटका
न सिर्फ सियासत में संदेशखाली ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण बन गया है। बल्कि कोर्ट ने भी इस मामले में कोई राहत नहीं दी है। मामले में आज एक बार फिर हाईकोर्ट में आदेश जारी किया है। कोर्ट ने प्रदेश के सीआईडी को आदेश दिया है कि आज किसी भी स्थिति मे शाम 4.15 तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया जाए।
कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम पांच मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई है. लेकिन अब तक हमारे आदेश पर कोई स्टे नहीं आया है इसलिए बुधवार शाम 4.15 मिनट तक शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए.
कोर्ट ने कहा कि हमने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में बंगाल सीआईडी विभाग को हलफनामे जवाब दाखिल करने को कहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया है, आरोपी को यह कहते हुए नहीं सौंपा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है.
इससे पहले ममता बनर्जी सरकार को संदेशखाली और शेख शाहजहां के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी फौरी राहत नहीं मिली थी. ममता सरकार ने इस मामले पर तुंरत सुनवाई के लिए कोर्ट से अपील की थी. लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया था. राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक का अनुरोध किया था