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गोपालगंज में अब खुले में नहीं होगी मटन चिकेन की बिक्री, एसडीओ से लेना होगा लाइसेंस, माइकिंग कर पुलिस ने दी चेतावनी

गोपालगंज में अब खुले में नहीं होगी मटन चिकेन की बिक्री, एसडीओ से लेना होगा लाइसेंस, माइकिंग कर पुलिस ने दी चेतावनी

GOPALGANJ : जिले के विभिन्न इलाकों में बेचे जा रहे खुले में मटन चिकेन को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। खुले में मटन चिकेन के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी बिक्रेताओ को यह निर्देश दिया गया है की मटन चिकेन के बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हैं। 

साथ ही मटन चिकेन को शीशे में पैक कर रखे जाने का निर्देश जारी किया गया है। आदेश के पालन किए जाने के बाद कानून कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिलाधिकारी द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारी के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर नगर परिषद को निर्देश दिया गया की शहर में जहां तहां खुले में मटन और चिकन की बिक्री हो रही है

उन्हें एक ओर या उचित स्थान पर ही बिक्री कराए एवं काटे हुए मीट को शीशा में रखें। सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वही जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद नगर थाना के पुलिस चिकन और मटन के दुकान पर पहुंच माइकिंग के माध्यम से  दुकानदार को  इसकी जानकारी दी और कहा की एसडीओ के पास लाइसेंस के लिए आवेदन देकर लाइसेंस प्राप्त करें। बिना लाइसेंस के दुकान चलाने पर शख्त कार्यवाई की जाएगी

गोपालगंज से मनान अहमद की रिपोर्ट

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