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बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, पार्क पर फिर लगा ताला, ऑफिस में 50 फीसदी उपस्थिति

बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान,  सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, पार्क पर फिर लगा ताला, ऑफिस में 50 फीसदी उपस्थिति

PATNA : जैसे की उम्मीद व्यक्त की जा रही थी, बिहार में नाइट कर्फ्यू  की घोषणा कर दी गई है। गुरुवार से यह प्रदेश में लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात आठ बजे तक ही दुकानों को खुली रखने की इजाजत  होगी। वहीं रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

छह से 21 जनवरी तक प्रभावी

मंगलवार की रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन छह से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम व समाज सुधार अभियान को भी मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।

मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, स्कूल सब बंद

आदेश के अनुसार सभी सिनेमाहाल, शापिंग माल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। आठवीं तक के स्कूल-कोचिंग भी बंद रहेंगे। आनलाइन कक्षाएं चलेंगी। नौवीं से ऊपर के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे मगर उपस्थिति 50 प्रतिशत ही रखनी होगी। इसी प्रकार रेस्तरां व खाने-पीने की जगहों को भी 50 प्रतिशत उपस्थिति रखनी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। घर से पैदल या गाड़ी से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन सभी आयोजनों में 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।

सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति

राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक होगी। आवश्यक सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, विद्युत व जलापूर्ति, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, डाक, कोषागार आदि को इसमें छूट दी गई है। न्यायिक प्रशासन के संबंध में कोर्ट का निर्णय प्रभावी होगा।

बारात में सिर्फ 50 व्यक्तियों को अनुमति

विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसमें डीजे व बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। 

वहीं प्रशासन को भीड़-भाड़ वाले इलाकों, सब्जी मंडी, बाजार आदि में कोविड मानकों का सुनिश्चित रूप से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दुकानों में मास्क व सेनिटाइजर का इस्तेमाल और दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन अस्थायी रूप से दुकानें व बाजार बंद करने की कार्रवाई करेगा। फल एवं सब्जी की बिक्री ठेलों पर घूम-घूमकर बेचने की अनुमति दी गई है। 


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