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नीतीश ने लिया बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा करने पर बड़ा फैसला,आदेश भी निकाला गया! अब होगी रिहाई

नीतीश ने लिया बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा करने पर बड़ा फैसला,आदेश भी निकाला गया! अब होगी रिहाई

पटना. बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कानून में एक बड़ा संशोधन किया है. इसमें राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत सरकारी सेवक की हत्या के दोषी के रिहाई के मामले में अब इसे एक साधारण हत्या मानी जाएगी . यानी ऐसे दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी बल्कि सजा पूरी होने के बाद स्वतः सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत रिहाई हो जाएगी. इसका बड़ा लाभ अब आनंद मोहन को मिलेगा और सजा पूरी कर चुके आनंद मोहन अब जल से रिहा हो जाएंगे. 

5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या हुई थी. इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी. उन्हें 2007 में इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि 2008 में हाईकोर्ट की तरफ से ही इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया. उनकी 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है लेकिन लोक अभियोजक की हत्या के कारण आनंद मोहन जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे. अब नीतीश कुमार ने उनकी रिहाई के राह में बाधा रहे नियम को ही समाप्त कर दिया है. 

हालांकि उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन छह महीने में तीन बार पैरोल पर बाहर आए हैं. वे इन दिनों भी बेटे की सगाई को लेकर जेल से बाहर आए हुए हैं. ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रहे उनके समर्थकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई की राह में बाधा बने कानून को संशोधित कर दिया है.



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