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ट्रेन हादसों में होनेवाली मौतों पर अब मिलेगा दस गुना अधिक मुआवजा, जानें पहले कितनी मिलती थी राशि

ट्रेन हादसों में होनेवाली मौतों पर अब मिलेगा दस गुना अधिक मुआवजा, जानें पहले कितनी मिलती थी राशि

DESK :  ट्रेन दुर्घटनाओं व अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने अब रेल हादसे किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली सहायता राशि 10 गुना बढ़ा दी है। इसके साथ ही सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी मुआवजा बढ़ाया गया है, जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की जवाबदेही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। रेलवे का यह आदेश 18 सितंबर से लागू हो गया है। 

रिपोर्ट के मुताबिक , ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजनों को पहले मुआवजे में 50 हजार रुपए दिए जाते थे। अब यह राशि बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इसी तरह गंभीर रूप से घायल को 25 हजार मिलते थे, अब 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं साधारण चोट वाले को 5 हजार रुपए मिलते थे। अब 50 हजार रुपए मिलेंगे।

30 दिन से अधिक समय तक अस्पताल रहने पर अतिरिक्त राशि अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत की घोषणा की गई। परिपत्र में कहा गया, 'हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।

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