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हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटरवाहनों की खरीद पर अब ले सकेंगे छूट का लाभ, मोटरवाहन कर (M.V Tax) में मिलेगी 50-75 प्रतिशत की छूट

हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटरवाहनों की खरीद पर अब ले सकेंगे छूट का लाभ, मोटरवाहन कर (M.V Tax) में मिलेगी 50-75 प्रतिशत की छूट

PATNA : इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर मोटरवाहन कर में छूट का लाभ राज्य में अब शुरु हो गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के समय ही डीलर पॉइंट पर मोटर वाहन कर में 50 से 75% की छूट दी जाएगी। इसके लिए कर छूट संबंधी सॉफ्टवेयर को एनआईसी के पोर्टल पर लाइव किया गया है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया वाहन, हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जायेगी। 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस नीति के लागू होने से राज्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन होगा, जिससे परिवेशीय वायु गुणवता में सुधार होगी एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हो। इस नीति के तहत राज्य में इलेक्टिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10 हजार दोपहिया एवं प्रथम 1 हजार चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरवाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके बाद 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही क्रय प्रोत्साहन राशि का भी लाभ दिया जायेगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया प्रति वाहन 10 हजार रुपये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 7500 रुपये प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए देय होगा। वहीं इलेक्ट्रिक चारपहिया के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए देय होगा। 

तीनपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (यात्रीवाहक एवं मालवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। वहीं भारी मोटरवाहन (बस तथा मालवाहक) के लिए मोटरवाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से इस नीति के प्रभाव रहने की अवधि के शुरुआत के दो वर्षों में दी जायेगी। दो वर्षों के बाद मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय एवं निबंधन पर नगरीय एवं अन्य प्राधिकार द्वारा सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक नगर/शहर द्वारा सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जायेगा।

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