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बालू-पत्थर के स्टॉकिस्ट का लाइसेंस पाने के लिए अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन

बालू-पत्थर के स्टॉकिस्ट का लाइसेंस पाने के लिए अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन

डेस्क... बालू-पत्थर के स्टॉकिस्ट का लाइसेंस और ईंट-भट्ठों का परमिट पाने की प्रक्रिया बुधवार से ऑनलाइन हो गई। इस प्रक्रिया का उद्घाटन खान एवं भू-तत्व विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने विकास भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में किया। उन्होंने कहा कि पहले इस लाइसेंस को लेने में गड़बड़ी होती थी। अब कागजात ठीक रहने पर आवेदन के 15 दिनों के भीतर उपनिदेशक स्तर के पदाधिकारी लाइसेंस ऑनलाइन निर्गत करेंगे।

वहीं, कागजात अधूरा रहने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस दौरान विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर बम्हरा और निदेशक व उपनिदेशक संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विभाग ने इससे पहले बालू और पत्थर घाटों की नीलामी प्रक्रिया सहित चालान ऑनलाइन कर दिया था। मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि विभाग के छोटे अधिकारियों की संलिप्तता से स्टॉकिस्ट लाइसेंस पाने में गड़बड़ी होती थी। लोगों की शिकायत पर नयी व्यवस्था लागू की गयी है। वहीं, प्रधान सचिव हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि मंत्री जिवेश कुमार के निर्देश पर पारदर्शिता के लिए नयी व्यवस्था लागू की गई है। 

यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद बालू-पत्थर के स्टॉकिस्ट का नया लाइसेंस और ईंट-भट्ठों का नया परमिट पाने, पुराने लाइसेंस या परिमट का नवीनीकरण के लिए लोगों को विभागीय कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। इससे संबंधित जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकेगी. नयी व्यवस्था के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर बालू, पत्थर, ईंट-भट्ठा के लाइसेंस के लिए अलग-अलग फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म को भरने के बाद संबंधित कागजात और शुल्क के साथ विभाग की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जा सकेगा। 



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