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पालीगंज अंचलाधिकारी पर बड़े पैमाने पर पंजी -2में छेड़खानी का आरोप, फर्जी जमाबंदी, फर्जी राजस्व रसीद निर्गत करने का लगा आरोप

पालीगंज अंचलाधिकारी पर बड़े पैमाने पर पंजी -2में छेड़खानी का आरोप, फर्जी जमाबंदी, फर्जी राजस्व रसीद निर्गत करने का लगा आरोप

पटना:  एक तरफ बिहार  सरकार राज्य में भूमि सुधार के क्षेत्र दिन प्रति दिन ठोस कदम उठाने की बात करते हुए उसमें व्यापक रूप सुधार आने की दावे करती नजर आती है,राज्य सरकार इसके लिए कई ठोस और कड़े कदम उठाने की भी बात करती है लेकिन दूसरी उसके ठोस परिणाम के रूप  जमीनी तौर कहीं दिखाई देती हुई सामने नजर नहीं आ रही है. पदाधिकारी सुधरने के बजाए उलटे और बड़े पैमाने और व्यापक रूप से  मनमाने  तौर पर कार्य करने से बाज नहीं आ रहे है जिसका जीता जागता उदाहरण है पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय सह प्रखंड के अंचलाधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर पंजी -2 में छेड़खानी करने एवं फर्जी जमाबंदी कायम कर बड़े पैमाने पर फर्जी राजस्व रशीद निर्गत करने की मामले उजागर होने बात सामने आ रही है,  

अंचलाधिकारी के मनामाने रवैए से आम जनता त्राहिमाम करती नजर आ रही है, ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आ रही है जिसमें पीड़ित ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव से पालीगंज अंचलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए इस मामले की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी करवाई करने की मांग करते हुए अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है.               

जानकारी के अनुसार पालीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 18 के स्थाई निवासी पीड़िता रामनाथ प्रसाद ने  बताया की पालीगंज अंचलाधिकारी (सीओ )संतोष कुमार सिंह द्वारा मनामाने तरिके से बड़े पैमाने पर पंजी -2 में छेड़खानी करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर फर्जी जमाबंदी क़ायम कर फर्जी राजस्व रशीद निर्गत किया है. जिसकी शिकायत हमनें राज्य सुचना आयोग के साथ साथ अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण,पदाधिकारी,जिलाधिकारी, बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव के पास जैसे कई छोटे बड़े कई पदाधिकारियों के पास विगत कई वर्षो से फरियाद लगाते आ रहे है थक चुके है लेकिन मुझे अबतक कोई न्याय नहीं मिल सका.दर दर ठोकरे खा रहे है फिर भी कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है आखिर हम जाए तो जाए कहाँ?

पीड़िता रामनाथ प्रसाद ने राज्य सुचना आयोग जैसे सक्षम प्राधिकार के पास 18 जुलाई 2022 को सुचना के अधिकार के तहत मिले अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते इस मामले को अपील करते हुए किया जिसमें विस्तृत रूप हमनें जानकारी मांगी थी, जिसमें आंचलधिकारी और भूमि- सुधार उप समाहर्ता पालीगंज ने कोई ठोस जानकारी मांगी गई  खाता प्लाट और रकबा  की उपलब्ध नहीं कराई . 

अब लाख टके की सवाल यह उठता है की राज्य सरकार के  भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव जैसे बड़े पदाधिकारियों के आदेश की भी अवहेलना और नजरअंदाज करते यहाँ  के भूमि उप समाहर्ता भी नजर आ रहे है क्योंकि उप समाहर्ता द्वारा अंचलाधिकारी से मांगी गई जानकारी को उपलब्ध न कराना यह क्या संकेत देता है आखिर अंचलाधिकारी से मांगी गई जानकारी उपलब्ध न करने पर पालीगंज भूमि सुधार उप समाहर्ता ने आखिर अबतक कार्रवाई क्यों नहीं किया है?

पालिगंज से अमलेश की रिपोर्ट

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