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गैर निबंधित नावों के परिचालन पर परिवहन विभाग लगाएगा रोक

गैर निबंधित नावों के परिचालन पर परिवहन विभाग लगाएगा रोक

N4N Desk: नाव परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं. जिले में जितने भी सरकारी व गैर सरकारी नावों का परिचालन हो रहा है। सबका बिहार आदर्श नौका नियमावली अधिनियम-2011 के अनुसार परिवहन विभाग से निबंधन कराना होगा। ये निबंधन अनिवार्य है क्यूंकि बिना निबंधन के नाव परिचालन करने पर परिवहन विभाग अब सख्ती बरतेगी।

हालांकि पहले चरण में नाविकों से भी अपील की गयी है. विभाग ने नावों के निबंधन अविलंब कराने का प्रयास कर रही है. निबंधन के साथ-साथ नाव पर सुरक्षा उपक्रम रखने, निबंधन संख्या लिखने व नाविक के नाम के साथ निशान भी लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि तय क्षमता से अधिक लोग नाव पर सवार नहीं हो सके. नाव के कारण हो रहे हादसे को रोकने के लिए परिवहन ने यह कदम उठाया है.  

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी रवींद्र नाथ गुत्पा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के तहत निबंधन नाविकों को नावों के निबंधन कराने व अन्य जरूरी नियमों के पालन को लेकर प्रयास किया जा रहा है। 


किशनगंज साजिद हुसैन की रिपोर्ट

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