GAYA : गया में एनएच 22 के फोरलेन चौड़ीकरण में हो रहे देरी और उक्त मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों के सुस्त और लापरवाह रवैया पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू होने से पूर्व एनएच के दोनों लेन को हर हाल में अवरोध मुक्त किए जाने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एनएचएआई और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों का तंद्रा भंग हुआ और जिलाधिकारी गया डा त्यागराजन एसएम के निर्देश पर शनिवार को बेलागंज के सिलौंजा और खनेटा गांव में एनएच किनारे फोरलेन में उत्पन्न हो रहे गतिरोध का अतिक्रमण को हटाया गया।
ज्ञात हो कि दो दिन पूर्व पटना हाई कोर्ट ने पटना-गया-डोभी एनएच 22 फोरलेन निर्माण में हो रहे देरी पर नाराजगी जताते हुए गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू होने से पूर्व सड़क के दोनो लेन चालू करने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर गया सदर डीसीएलआर दिलीप ध्वज और बेलागंज सीओ गजानन मेहता के नेतृत्व में एनएचएआई के अधिकारियों, अभियंताओं और थाना पुलिस की देखरेख में खनेटा गांव में दो स्थानों पर और सिलौंजा गांव के समीप तीन चिह्नित स्थानों को कब्जा मुक्त कराया गया।
सीओ गजानन मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट और जिला प्रशासन के निर्देश पर क्षेत्र के खनेटा और सिलौंजा में सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले चिह्नित स्थानों पर अतिक्रमण हटाकर एनएच के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य में आ रहे गतिरोध को दूर किया गया है।
गया से प्रभात कुमार मिश्रा की रिपोर्ट