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पटना हाईकोर्ट ने दिवंगत पुलिस निरीक्षक की विधवा को दी राहत, राज्य सरकार को दस लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने दिवंगत पुलिस निरीक्षक की विधवा को दी राहत, राज्य सरकार को दस लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए तैनात पुलिस निरीक्षक की मृत्यु पर उनके विधवा को अनुग्रह राशि दस लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया हैं। जस्टिस संदीप कुमार ने मधु भारती की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आवेदिका के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आवेदिका के पति जयप्रकाश गोपालगंज के सदर अंचल में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनका कहना था कि सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर उठे विवाद में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ तैनाती की गई थी। इसी दौरान उनकी तबियत बिगड़ने पर सरकारी वाहन से डॉक्टर के पास लाया गया। जहां डॉक्टर ने हृदयगति रूक जाने से मृत घोषित किया। 

उनका कहना था कि कर्तव्य के दौरान हुईं मौत पर सरकारी कर्मियों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। वही सरकारी वकील अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि कर्तव्य के दौरान उग्रवादी या अन्य हिंसक गतिविधियों में हुईं मौत पर सरकारी कर्मियों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है।

सरकारी अधिवक्ता ने आवेदिका के पति की मृत्यु विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनाती के दौरान हृदयगति रुकने से हुई हैं। ऐसे में अनुग्रह राशि नही दिया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि आवेदिका अनुग्रह राशि पाने की हकदार हैं। साथ ही अनुग्रह राशि का भुगतान 9  प्रतिशत की दर से मृत्यु की तिथि से देने का आदेश दिया। वही बेवजह केस दायर करने के लिए बाध्य किये जाने को लेकर 25 हजार रुपया बतौर खर्च देने का आदेश दिया।

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