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पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी को दी बड़ी राहत, तत्काल बहाल करने का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी को दी बड़ी राहत, तत्काल बहाल करने का दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कॉलेज डेवलपमेन्ट कॉउन्सिल के को-ऑर्डिनेटर को हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने डॉ नीरज कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता अपने पद पर सभी अधिसूचित कार्यों के साथ बरकरार रहेंगे। यदि उन्हें पद से हटा दिया गया है, तो उन्हें सभी आनुषंगिक लाभों के साथ फ़ौरन बहाल किया जाए। 

याचिककर्ता की अधिवक्ता अर्चना सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि यूनिवर्सिटी को नए कदम उठाने के लिए सलाह दी जाती है, तो उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाए। 

वर्तमान केस के तथ्यों को देखते हुए, ऐसे निर्णय सिर्फ यूनिवर्सिटी के चांसलर की मंजूरी से ही ली जाए।

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