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पटना हाईकोर्ट ने एनएच के निर्माण और मरम्मती के मामले पर की सुनवाई, एनएचएआई और सम्बन्धित जिलाधिकारियों से मांगी प्रगति रिपोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एनएच के निर्माण और मरम्मती के मामले पर की सुनवाई, एनएचएआई और सम्बन्धित जिलाधिकारियों से मांगी प्रगति रिपोर्ट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व मरम्मती से सम्बन्धित जनहित याचिकायों पर सुनवाई की। इस सम्बन्ध में दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एन एच ए आई और सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने महेशखूँट सहरसा एन एच रोड के निर्माण करने वाले ठेकेदार को पार्टी बनाने का निर्देश दिया। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में एन एच रोड का निर्माण व मरम्मती का काम चल रहा है।

कोर्ट को सम्बन्धित अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न एन एच सड़कों के निर्माण और मरम्मती का कार्य बहुत धीमी रफ़्तार से चल रहा है। बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि बहुत स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण एन एच रोड के निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

कोर्ट को बताया गया कि राज्य में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण का कार्य धीमी रफ़्तार से होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व मरम्मती कार्य में देर हो रही है। इन जनहित याचिकायों पर आगे सुनवाई की जाएगी।

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