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पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई, EOU को कार्रवाई को लेकर दिये ये निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई, EOU को कार्रवाई को लेकर दिये ये निर्देश

पटना. पटना हाई कोर्ट के समक्ष साइबर क्राइम से जुड़े कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बहुत परेशान करने वाले मामले साइबर क्राइम पर भी सुनवाई की। इस मामले में अधिवक्ता मनु त्रिपुरारी को कोर्ट की सहायता करने के लिए एमिकस क्यूरी बनाया  गया है। इस मामलें की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार ने की।

आर्थिक अपराध इकाई , इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर व मेटा को मामले में अपोजिट पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा गया है कि दिनेश नाम का एक अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जजों, पटना हाईकोर्ट के जजों व केंद्रीय कानून मंत्री समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते आये हैं। इसे विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर पोस्ट भी किया जाता रहा है।

आदेश में कहा गया है कि कानूनन इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किये जाने को पुलिस में रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म अपने ड्यूटी में विफल रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार के आर्थिक अपराध इकाई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल द्वारा 21 जनवरी, 2021 को जारी उस मेमो का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सरकार के मंत्री, एम पी, एम एल ए व अन्य सरकारी कर्मियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त मेमो को 21 जनवरी, 2021 को जारी किया गया है, लेकिन आज की तिथि तक ईओयू द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कि गई है। ईओयू को एफआईआर दर्ज करने, एक एक्सपर्ट टीम का गठन करने व अधिवक्ता दिनेश के विभिन्न आपत्तिजनक सामग्रियों के संबंध में अनुसंधान करने और कानून के मुताबिक उपयुक्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने आगामी 17 दिसंबर को की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले में अब 17 दिसंबर 2021 को सुनवाई की जाएगी। जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने शिव कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया है।

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