PATNA : पटना हाईकोर्ट में आज राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई अधूरी रही। जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें पर सुनवाई कर रहे है। आज याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से भी कोर्ट में बहस किया गया।राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं। साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने कोर्ट को बताया था कि इस स्थिति का लाभ उठा कर कुछ लोग उस क्षेत्र में नए निर्माण करने लगे हैं।
याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट को बताया था कि इस क्षेत्र से इस तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सही नहीं है।उन्होंने कहा कि को-आपरेटिव माफिया के साथ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए,क्योंकि इस समस्या में इनकी भी बड़ी भागीदारी हैं।
उन्होंने कोर्ट को बताया था कि लैण्ड सेटलमेंट स्कीम के तहत चार सौ एकड़ भूमि को अबतक घेरा नहीं गया है। इस मामलें पर फिर सुनवाई 11अगस्त,2022 को होगी। बता दें की कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने बुलडोजर से इस इलाके में कई मकानों को तोड़ दिया था