PATNA : पटना हाईकोर्ट ने आवेदक को अतिक्रमण नोटिस जारी कर परेशान करने के आरोप में सासाराम के नगर आयुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। जस्टिस संदीप कुमार ने मामले पर सुनवाई की।
आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 28 नवम्बर, 2022 को नगर आयुक्त को आवेदक की ओर से दायर आपत्ति और उनका पक्ष सुन आदेश जारी करने का आदेश दिया था।
साथ ही विवादित जमीन और घर के मुद्दे पर यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया और आवेदक को गत 2 जून को नोटिस जारी कर दिया गया।
वही सासाराम के नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गत 2 जून को जारी नोटिस को वापस ले लिया गया है और 27 नवम्बर को नया नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए नगर आयुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।