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पटना हाईकोर्ट के जज ने कार्तिक मास्टर की जमानत याचिका सुनने से किया इंकार, चीफ जस्टिस के सामने रखने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट के जज ने कार्तिक मास्टर की जमानत याचिका सुनने से किया इंकार, चीफ जस्टिस के सामने रखने का दिया निर्देश

PATNA : बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री और विधान पार्षद कार्तिक मास्टर की अग्रिम जमानत की याचिका सुनने से पटना हाईकोर्ट के जज अंजनी कुमार शरण ने इंकार कर दिया है। 

उन्होंने इस मामलें को अपने लिस्ट से हटाने का निर्देश देते हुए इस मामलें की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के आदेश हेतु उनके समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया। अब हाईकोर्ट खुलने के बाद चीफ जस्टिस के समक्ष इस मामलें को रखा जाएगा। गौरतलब है कि पटना हाइकोर्ट में दुर्गा पूजा व गाँधी जयंती का अवकाश 1अक्टूबर,2022 से 9 अक्टूबर, 2022 तक है।

बताते चलें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह को विधि मंत्री बनाया गया था। लेकिन उनपर मुकदमा होने की वजह से लगातार विपक्ष उनपर सिशाना साधता रहा । जिसकी वजह से उनका विभाग बदल दिया गया। हालाँकि बाद में उन्होंने गन्ना उद्योग मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया । उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया। 

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