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पटना हाईकोर्ट ने मुखिया को पदच्युत किये जाने फैसले को सही ठहराया, कहा - भ्रष्टाचार के आरोपी को हटाना उचित

पटना हाईकोर्ट ने मुखिया को पदच्युत किये जाने फैसले को सही ठहराया, कहा - भ्रष्टाचार के आरोपी को हटाना उचित

PATNA : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नालंदा स्थित पथौरा ग्राम पंचायत के मुखिया को पद से हटाए जाने को सही ठहराया।जस्टिस अंजनी शरण ने अनुज कुमार की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि  भ्रष्टाचार के आरोपी को सरकार ने पदमुक्त कर सही कार्रवाई की है।

राज्य  सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि विजिलेंस अधिकारियों द्वारा मुखिया को 50 हजार की घुस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में एक ही परियोजना पर दो बार फण्ड की निकासी की है। इन्हीं परिस्थितियों में उन्हें  मुखिया पद से हटाया गया है। जिसमें पथौरा ग्राम पंचायत के मुखिया अनुज कुमार ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अपने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुआ हैं ।राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से उनको पद से हटाया दिया है।

जिस पर सरकार की तरफ पेश की गई दलील से पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुखिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्होंने आम जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है।कोर्ट सरकार द्वारा की गई कार्रवाई 




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