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पटना हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश- एक हफ्ते में जलजमाव पर हुई कार्रवाई का ब्योरा करे पेश

पटना हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश- एक हफ्ते में जलजमाव पर हुई कार्रवाई का ब्योरा करे पेश

PATNA:  राजधानी पटना में जल प्रलय को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज यानि शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायलय ने बिहार सरकार को जलजमाव को लेकर हुई कार्रवाई का ब्योरा 25 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।कोर्ट ने सरकार से सफाई व्यवस्था युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि डेंगू से रोकथाम के लिए तेजी से कदम उठाएं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक रिपोर्ट दीजिए कि जलजमाव से बचने के लिए अबतक आपने क्या कोशिश की है.

पटना हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है।

बता दें कि 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और सस्पेंड करने की नीति पर भी सख़्त नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ड्रेनेज सिस्टम के ध्वस्त होने और उससे होने वाले भयानक जलजमाव के कारणों की जांच के लिए कमिटी करेगी. इसमें एक्सपर्ट भी होंगे. इसके जिम्मेदार अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा.


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