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पटना हाईकोर्ट ने मतदान केंद्र यथावत रखने को लेकर दायर याचिका को किया ख़ारिज, कहा केंद्र बनाने का काम निर्वाचन आयोग का

पटना हाईकोर्ट ने मतदान केंद्र यथावत रखने को लेकर दायर याचिका को किया ख़ारिज, कहा केंद्र बनाने का काम निर्वाचन आयोग का

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर के मतदान केन्द्र को अपने पुराने स्थान पर ही बने रहने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्र को बदलने के पूर्व चुनाव आयोग कई प्रक्रिया से गुजरता है। 

कहा की इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस  के विनोद चन्द्रन और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। मतदान केन्द्र का निर्धारण करने का काम निर्वाचन आयोग का है। 

वहीँ कोर्ट की ओर से कहा गया की ऐसा करते समय आयोग सभी पक्षों का विचार जानने के बाद ही निर्णय लिया होगा। गौरतलब है कि 123-हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र और 21 हाजीपुर (आरक्षित) संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 259 और 260 को हाजीपुर ब्लॉक की हिलालपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से कुआवारी बुजुर्ग में स्थानांतरित करने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

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