पटना. पटना हाई कोर्ट ने राज्य में प्री पेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए लोगों को बाध्य किये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चंद्र किशोर परासर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि स्मार्ट प्री पेड मीटर की वजह से उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिस्टम में बिलिंग भी अधिक आ जाता है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत किये जाने पर इसका निराकरण भी नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह का यह भी कहना था कि बिजली कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ता के शिकायत को दूर किया जाना चाहिए।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 8 सितम्बर, 2023 को की जाएगी।