पटना. हाइकोर्ट ने समय पर सूचना नहीं देने पर लगाये गये जुर्माना की वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सूचना आयोग से जबाब तलब किया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह ने बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
कमीशन की ओर से अधिवक्ता कुणाल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में सूचना आयोग ने कमिश्नर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया, जबकि कमीशन समय पर सूचना देती हैं।
उनका कहना था कि आरटीआई कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए सूचना आयोग ने सेकंड अपील पर सुनवाई की। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के कई फैसलों में दिये गये निर्देशों को भी नहीं मानते हुए कमीशन पर जुर्माना लगा दिया।
कोर्ट ने सूचना आयोग को अर्जी में उठाये गए सवालों का जबाब चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। साथ ही आवेदक कमीशन को दायर जबाबी हलफनामा का प्रति उत्तर चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया।