PATNA : पटना हाई कोर्ट ने एक्सपायर्ड दवा बेचने वाले आरोपी दुकानों के रद्द लाइसेंस की पुनर्बहाली करने के मामले में राज्य सरकार को दो हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह की खंडपीठ ने विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए। सुनवाई के वक़्त महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि एक्सपायर्ड दवा की शीशी पर नए लेबल चस्पा कर दवा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
80 से ऊपर आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया और उनका लाइसेंस भी रद्द किया गया। लाइसेंस रद्दीकरण के खिलाफ अधिकांश आरोपी ने अपील दायर किया जिसमें से करीब 48 अपील के आसपास खारिज़ हो गए हैं लेकिन कुछ मामलों में अपील कोर्ट ने लाइसेंस रद्दीकरण के आदेश में हस्तक्षेप किया है।
वहीं विकास चन्द्र ने एक दुकान का उदाहरण देते हुए कहा कि सर्पदंश की नकली दवा बेचते पकड़े गए इस दुकान का लाइसेंस रद्द करने के बाद दुबारा फिर से लाइसेंस नवीनीकरण किया गया है। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इस मामलों पर 29 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।