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सुरक्षा बलों को पुरानीं पेंशन स्कीम से जोड़ने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुरक्षा बलों को पुरानीं पेंशन स्कीम से जोड़ने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

DESK : सुरक्षा बलों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाले सभी सुरक्षा बलों के सभी जवान पुरानी पेंशन योजना के तहत ही लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं. याचिकाकर्ता संगठन हमारा देश हमारे जवान की ओर से दाखिल जनहित याचिका में वकील अजय अग्रवाल ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, जबकि गृह मंत्रालय के तहत घोषित किए गए सुरक्षा बलों के जवानों को 2004 में लागू की गई नई पेंशन योजना के तहत कमतर लाभ मिलता है.

याचिकाकर्ता ने इसे भेदभाव मानते हुए गृह मंत्रालय के तहत आने वाले बलों को भी पुरानी पेंशन नीति का ही लाभ दिए जाने की मांग की है. हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की याचिका में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2004 को नई पेंशन योजना लागू की गई थी. इसमें पेंशन को अनिवार्य नहीं मानते हुए कर्मचारी की इच्छा के आधार पर उसके वेतन से ही काटने का प्रावधान किया गया है. यानी पेंशन को भी पीएफ की तरह अंशदायी भागीदारी वाली व्यवस्था जैसा बना दिया गया.

याचिका में कहा गया कि नई पेंशन योजना में जवान के वेतन से एक निश्चित धनराशि पीएफ की तरह कटती है जिसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में दिया जाता है. ये दरअसल पुरानी अनिवार्य पेंशन योजना के साथ ऐच्छिक पेंशन योजना का घालमेल है. इसे जवानों के मनोबल और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर सुधारने की ज़रूरत है.

यह नियम 2004 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत घोषित किए गए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल के जवानों पर लागू होता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली भारतीय सेना के जवानों के वेतन पर यह योजना और प्रावधान लागू नहीं है.


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