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पटना हाईकोर्ट में कारागार नियमावली में संशोधन के खिलाफ याचिका दायर, याचिकाकर्ता ने संशोधन को बताया गैर कानूनी

पटना हाईकोर्ट में कारागार नियमावली में संशोधन के खिलाफ याचिका दायर, याचिकाकर्ता ने संशोधन को  बताया गैर कानूनी

PATNA : पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र को निरस्त करने हेतु लोकहित याचिका दायर की गई है। दिनांक 10.04.2023 को बिहार कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i)(क) में संशोधन कर“ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या” वाक्य को हटाया जायेगा, के विरुद्ध ये जनहित याचिका दायर की गई है।

इस जनहित याचिका को सामाजिक कार्यकर्ता अमर ज्योति ने अपने अधिवक्ता अलका वर्मा द्वारा दायर किया है। इस जनहित  याचिका में बिहार सरकार द्वारा बिहार कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i)(क) में किए गए संशोधन को गैरकानूनी बताया गया है। याचिका में बताया गया है कि यह अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाली है। साथ ही ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराती है। इस अधिसूचना द्वारा स्थापित एकमात्र उद्देश्य अपराधियों के मनोबल को बढ़ाना और उन्हें और अधिक निडर बनाना है। इस मामलें पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है।

बताते चलें की बिहार सरकार ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन ने कारागार नियमावली में संशोधन किया है। उनके साथ 26 अन्य कैदी भी जेल से बाहर आ जाएंगे। आनंद मोहन के लिए कारा नियमो में हुए संशोधन का लाभ इन्हें भी मिलेगा। नीतीश कुमार की सरकार ने सबको रिहा करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इन्हें छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज अंतिम रात आनंद मोहन जेल में रहेंगे। इसके बाद जेल से बाहर आ जायेंगे। 

उनके साथ कलक्टर पासवान उर्फ घुरफेकन - मंडल कारा, आरा, किशुनदेव राय - मुक्त कारागार, बक्सर, सुरेंद्र शर्मा - केंद्रीय कारा, गया, देवनंदन नोनिया- केंद्रीय कारा, गया, रामप्रवेश सिंह - केंद्रीय कारा, गया, विजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर, रामाधार राम - मुक्त कारागार, बक्सर, दस्तगीर खान - मंडल कारा, अररिया, पप्पू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह - केंद्रीय कारा, मोतिहारी, अशोक यादव मंडल कारा, लखीसराय,  शिवजी यादव - आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर, किरथ यादव - विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर, राजबल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव मुक्त कारागार, बक्सर, अलाउद्दीन अंसारी - विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर, मो. हलीम अंसारी - विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर, अख्तर अंसारी - विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर, मो. खुदबुद्दीन - विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर, सिकंदर महतो - मंडल कारा, कटिहार, अवधेश मंडल - विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर, पतिराम राय - मुक्त कारागार, बक्सर, हृदय नारायण शर्मा उर्फ बबुन शर्मा - केंद्रीय कारा, गया, मनोज प्रसाद - आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर, पंचा उर्फ पंचानंद पासवान केंद्रीय कारा, भागलपुर, जितेंद्र सिंह - मुक्त कारागार, बक्सर, चंदेश्वरी यादव - केंद्रीय कारा, भागलपुर खेलावन यादव - मंडल कारा, बिहारशरीफ को रिहा किया जायेगा।  

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