PATNA : सारण लोक सभा से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्या के नामांकन को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अपनी रिट याचिका के जरिये रिर्टनिंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी आचार्या के नामांकन को स्वीकृत करने को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि रोहिणी आचार्या के पासपोर्ट की कोई जाँच नहीं की गई है कि वह सात वर्षों से अधिक से सिंगापुर में रहते हुए वहाँ की नागरिकता प्राप्त की है या नहीं ? याचिकाकर्ता ने भारत की नागरिकता पर भी सवाल उठाया है।
उसने ये दलील दी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोक सभा चुनाव लड़ने में वह अयोग्य है। अतः उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए था।