बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाना, पुलिस खुद आयेगी घर

एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाना, पुलिस खुद आयेगी घर

PATNA : यदि आपसे यह कहा जाए कि कोई भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस खुद आपके पास आयेगी,  तो  आपको मजाक लगेगा।  लेकिन बहुत जल्द ही यह सुविधा लोगों को मिलने जा रही है। अब आने वाले दिनों में थानों व वहां की कार्यप्रणाली की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता के पास पुलिस खुद आयेगी और शिकायत दर्ज करेगी। जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

गृह मंत्रालय ने पुलिस मुक्यालय को दिया निर्देश

गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय इसकी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन बिहार में भी इसकी कवायद शुरू हो गयी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के तहत पूरे देश में बहुत तरह के बदलाव हो रहे हैं। थाना व अपराधों के रिकॉर्ड से संबंधित इन बदलावों का लाभ सीधे तौर पर कार्यप्रणाली को मिलेगा। बेहतर कार्यप्रणाली करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। इतना ही नहीं, थानों के चक्कर लगाने से भी राहत मिल जायेगी। अधिकारियों को समीक्षा करने में भी आसानी होगी। एक क्लिक पर पूरा ब्योरा सामने होगा। चाहे वह मामला देश के किसी अन्य राज्य के थाने का ही क्यों न हो। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए बिहार में कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिया गया है।

एसएमएस के जरिए केस की प्रगति की मिलेगी जानकारी

शिकायत दर्ज कराने के बाद जैसे-जैसे कार्रवाई और जांच आगे बढ़ेगा उसका हर अपडेट एसएमएस के जरिए शिकायतकर्ता या पीड़ित को मिलेगा। जिससे पीड़ित या एफआईआर दर्ज कराने को थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं किसी वजह से अगर पीड़ित संतुष्ट नहीं होता और वह उच्च अधिकारी के पास जाता है तो अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर ही शिकायतकर्ता के आवेदन की स्थिति जान लेंगे।

Suggested News