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भूमि सुधार को लेकर बोले रामसूरत राय, चकबंदी विधि से होगा जमीन विवाद का निपटारा, थाने में 50 प्रतिशत मामला जमीन से जुड़ा

भूमि सुधार को लेकर बोले रामसूरत राय, चकबंदी विधि से होगा जमीन विवाद का निपटारा, थाने में 50 प्रतिशत मामला जमीन से जुड़ा

पटना. बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने प्रदेश में भूमि सुधार को लेकर कहा कि भूमि सुधार का काम चल रहा है. इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल बनाया जाएगा और भूमि संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिये जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मारपीट से जुड़ा अधिकाश मामला जमीन विवाद से जुड़ा है. मारपीट का थाने में 50 प्रतिशत मामला जमीन से जुड़ा होता है. इसमें सुधार के लिए सरकार काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि भूमि सुधार के तहत चकबंदी विधि शुरू की जाएगा. इससे किसान को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि बिहार के करीब 40 राजस्व गांव में इस विधि को शुरू कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि चकबंदी विधि से किसाने के छोटे-छोटे टुकड़े को चक बनाया जाएगा. इससे किसान अपने जमीन को चाहे तो बड़े लोगों से जमीन का बड़ा हिस्सा बेच सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले युवा को जमीन को लेकर कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट पोर्टल बनाकर अपलोड किया जाएगा.

क्या है चकबंदी विधि

छोटे-छोटे जमीन के बिखडे टकड़े को एकत्रित करना चकबंदी कहलाता है. भारत में करीब 90 प्रतिशत छोटे किसान है. इनकी भूमि टुकडे़-टुकड़े में बंटी होती है. इस वजह से किसानों को खेती करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. समय के साथ सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण की शिकायतें बढ़ जाती हैं. इसकी वजह सरकार चकबंदी करवाती है. हर राज्यों के अलग-अलग चकबंदी अधिनियम होते हैं.


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