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राणा दंपती को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दूसरी एफआईआर रद्द करने से किया मना

राणा दंपती को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दूसरी एफआईआर रद्द करने से किया मना

DESK :  महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार राणा दंपती को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने अपने खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर (आईपीसी की धारा 353) रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसे अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।

अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए व्यवहार करेंगे। हालांकि, दूसरी एफआईआर के संबंध में राणा दंपति को थोड़ी सी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार दूसरी एफआईआर के तहत कोई कार्रवाई शुरू करना चाहती है, तो ऐसी कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ताओं को 72 घंटे का नोटिस जारी करना जरूरी होगा।

इस बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिडला को एक चिट्ठी लिख मुंबई पुलिस और जेल प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से आने के कारण जेल में उन्हें न पानी दिया गया और न ही वाशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है।



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