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गुजराती ठग मामले में तेजस्वी को फिलहाल राहत, समन नहीं कोर्ट करेगा जांच

गुजराती ठग मामले में तेजस्वी को फिलहाल राहत, समन नहीं कोर्ट करेगा जांच

PATNA: गुजरातियों को ठग कहने वाले बयान को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को फिलहाल अहमदाबाद कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें समन नहीं देने का फैसला किया है। अदालत अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेगी और परिवादी से सबूत की मांग की गई है तथा उन्हें गवाह को पेश करने का आदेश भी दिया गया है।

दरअसल, सोमवार को इस मामले पर गुजरात के अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई हुई। तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ गुजरातियों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी। सूत्रों से जानकारी मिली की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज यह निर्णय किया जाना था कि अभियुक्त को समन भेज कर हाजिर कराया जाए या कोर्ट इस मामले को जांच के लिए अपने पास रख ले। माननीय अदालत ने मामले को जांच के लिए अपने पास रखा है।

बता दें कि, तेजस्वी यादव को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने पेश होने से फिलहाल छूट मिल गई है। दूसरी ओर अदालत ने मामले के परिवादी को सबूत पेश करने का आदेश दिया है। मामले में गवाहों को हाजिर करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 मई तय की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूत और गवाहों की रोशनी में आगे की कार्रवाई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा की जाएगी।

बताते चलें कि, बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुजरातियों को ठग यानी चीटर कहा था। इस मामले में गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश भाई ने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ऐसे ही बयान जारी करने के चलते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपनी सांसदी गंवानी पड़ी और सरकारी आवास से भी हाथ धोना पड़ा था।

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