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सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, केस ट्रांसफर के लिए लगाई याचिका

सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, केस ट्रांसफर के लिए लगाई याचिका

सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने  डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद  तेजस्वी को निचली अदालत में पेशी से छूट मिल गई है. 

बता दें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस मामले पर 6 नवंबर को सुनवाई  है. राजद नेता ने अपने वकील के माध्यम से गुजरात के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी, जिसने उन्हें उनकी कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को तलब किया था. .

बता दें  मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग होते हैं. बैंकों का पैसा कर्ज लेकर भागने वालों का कर्ज माफ किया जा रहा है. इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात के एक कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की स्थानीय मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करा दिया. याचिकाकर्ता ने तेजस्वी के बयान को गुजरातियों की भवनाओं को आहत करने वाला बताया. 


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