RERA ने 'शीतल विहार' कंपनी पर ठोका 1.90 लाख का जुर्माना, बिना निबंधन AT Patna Naubatpur Road प्रोजेक्ट का किया जा रहा था प्रचार

PATNA: रेरा ने बिना निबंधन के ही शीतल विहार कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार करने, प्लॉट की बुकिंग करने का आरोप सही पाया है. इसके बाद रेरा ने शीतल विहार कंपनी पर जुर्माना ठोक दिया है. रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी 60 दिनों में जुर्माने की 1.90 लाख की राशि जमा करे. 

रेरा बेंच ने 19 जून को आदेश पारित किया है. आदेश में कहा गया है कि शीतल विहार कंपनी ने Project: AT Patna Naubatpur Road का बिना निबंधन के ही प्रचार-प्रसार किया. रेरा ने 10 जून 2022 को बिना निबंधन के प्लॉट की बिक्री को लेकर प्रचार-प्रसार का स्वतः संज्ञान लिया था. इसके बाद कंपनी के निदेशक को नोटिस जारी किया गया था. लेकिन शीतल विहार कंपनी के निदेशक बेंच के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद रेरा ने 19 जून को अपना फैसला दिया है. फैसले में कहा गया है कि शीतल विहार कंपनी के निदेशक 1.90 लाख रू जुर्माने की राशि 60 दिनों में जमा करे. साथ ही सभी प्लेटफार्म से विज्ञापन को हटाए। 

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