RERA का आदेश : 'घर लक्ष्मी बिल्डकॉन' के निदेशक 60 दिनों में ग्राहक का 9.57 लाख रू सूद समेत करें वापस...

PATNA: राजधानी पटना में कई ऐसे बिल्डर हैं, जिन्होंने समय पर फ्लैट तैयार नहीं किय़ा. इस वजह से ग्राहक लाखों रू देकर बेवकूफ बन गए और सालों से केस लड़ रहे. एक ऐसे ही मामले में रेरा ने घर लक्ष्मी बिल्डकॉन कंपनी के निदेशक राहुल कुमार को 60 दिनों में ग्राहक को सूद समेत पैसा वापस करने का आदेश दिया है. 

दरअसल, तरूण कुमार नामक एक ग्राहक ने रेरा में केस दर्ज किया था. आरोप था कि घर लक्ष्मी बिल्डकॉन कंपनी के प्रोजेक्ट घर लक्ष्मी माइलस्टोन में 2018 में ही फ्लैट नंबर-305 बुक कराया था. बिल्डर ने 22 लाख 53 हजार में फ्लैट दिया था. इसके बदले में ग्राहक ने 9.57 लाख रू दो किस्तों में दिया था. फ्लैट को सितंबर 2020 में हैंड ओवर करना था. लेकिन बिल्डर ने फ्लैट हैंड ओवर नहीं किया. रेरा ने 19 मई 2023 को आदेश पारित किया. इस दौरान खुद शिकायतकर्ता मौजूद रहे. लेकिन कंपनी की तरफ से रेरा बेंच के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद रेरा के मेंबर एस.डी झा ने आदेश पारित किया. रेरा ने कंपनी के निदेशक आलोक कुमार को आदेश दिया कि ग्राहक का 9.57 लाख रू 60 दिनों में सूद समेत वापस करें. इसके साथ ही रेरा मेंबर ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता को दूसरे क्लेम के लिए आवेदन करने की छूट होगी. 


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