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बिल्डरों पर नकेल कसने को लेकर RERA का बड़ा आदेश, सभी डेवलपर्स 31 मार्च तक प्रोजेक्ट का ऑडिट रिपोर्ट जमा करें

बिल्डरों पर नकेल कसने को लेकर RERA का बड़ा आदेश, सभी डेवलपर्स 31 मार्च तक प्रोजेक्ट का ऑडिट रिपोर्ट जमा करें

PATNA: रेरा ने बिल्डरों पर नकेल कसने को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। बिल्डरों से 31 मार्च तक अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही और सभी ग्राहकों के फायदे के लिए यह आदेश जारी किया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, अभी हाल ही में रेरा ने बिना निबंधन के गोवा सिटी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने की तैयारी कर रहे पल्लवी राज कंस्ट्र्क्शन कंपनी पर सख्त एक्शन लिया है और सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। 

वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होगा

 नए प्रावधान के तहत सभी प्रमोटर्स -डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या फिर रेरा से जिनका रजिस्ट्रेशन होना है उन्हें एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होगा। पत्र में कहा गया है कि सभी बिल्डरों को ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉफिट और लॉस, अकाउंट बैलेंस शीट, कैश फ्लो के बारे में 2019-20 का ऑडिट सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा।

रेरा ने आदेश में आगे कहा है कि सभी प्रमोटर्स अपने प्रोजेक्ट जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या जिनका अप्लाई हुआ हो वो हर प्रोजेक्ट का 2020-21 का ऑडिट स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड कर जमा करें। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग बैंक अकाउंट का उपयोग करना होगा. उसी बैंक अकाउंट के माध्यम से कैश कलेक्शन और निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।

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