टाउनशिप की हकीकतः पटना के अर्च ग्रुप पर RERA का डंडा....बिना निबंधन प्रचार-प्रसार के आरोप में कंपनी के 4 प्रोजेक्ट्स पर शो-कॉज...हो सकता है जुर्माना

PATNA: बिहार में धड़ल्ले से बिना निबंधन के ही टाउनशिप बसाने का खेल जारी है. न सिर्फ राजधानी पटना व आसपास का इलाका, बल्कि सूबे के दूसरे जिलों में भी प्रमोटर-डेवलपर्स खुल्लम खुल्ला रेरा को ठेंगा दिखा रहे हैं. रेरा की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है. अब तक सैकड़ों डेलवपर्स-बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पर रेरा का डंडा चला है. सबसे अधिक राजधानी पटना व आसपास के इलाके में रेरा कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है. इस आरोप में रेरा ने पटना की एक कंपनी अर्च ग्रुप के चार प्रोजेक्ट को लपेटे में लिया है. रेरा ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की है. रेरा ने अर्च ग्रुप के चार प्रोजेक्ट...आनंद लोक, आनंद लोक-2,अर्च गार्डन और अस्वारी ग्राम को लेपेट में लिया है. रेरा ने बिना निबंधन प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार करने के आरोप में अर्च ग्रुप को नोटिस दिया है. 

अब 20 मार्च को होगी सुनवाई 


रेरा बेंच में 3 फरवरी को हुई सुनवाई में प्राधिकार और कंपनी के वकील शामिल हुए। प्राधिकार ने रेरा बेंच के समक्ष कहा कि प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रतिवादी (कंपनी) ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया. बेंच के समक्ष प्रतिवादी(कंपनी) के अधिवक्ता ने कहा कि परियोजना का विज्ञापन किया लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्लॉट बुक नहीं किया है. न ही रजिस्ट्रेशन के लिए गए. कंपनी ने रेरा बेंच से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इधर, बेंच ने तकनीकी विंग को जुर्माने की राशि की गणना कर रिपोर्ट देने को कहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.