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आरजेडी विधायक अनिल सहनी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

आरजेडी विधायक अनिल सहनी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

पटना : आरजेडी विधायक अनिल सहनी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एलटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनते हुए अनिल सहनी को 3 साल की सजा सुनाई है.

वहीं कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया. 

दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था.


गौरतलब है कि सीबीआई ने अनिल कुमार सहनी और अन्यों के विरुद्ध 31 अक्तूबर 2013 को मामला दर्ज किया था. सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2012 के दौरान अनिल कुमार सहनी ने अन्य साथियों के साथ कथित हवाई यात्रा पर खर्च 9,49,270 रुपये की अनुचित प्रति पूर्ति का दावा कर भारत सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से मेसर्स एयर क्रूज ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली एवं अन्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया. जांच के दौरान यह पाया गया कि अनिल कुमार सहनी ने अन्य आरोपियों के साथ षडयंत्र किया और वास्तविक यात्रा किये बिना जाली टिकट और बोर्डिंग पास का प्रयोग करके धोखाधड़ी से टीए / डीए की निकासी का प्रयास किया. जांच के बाद सीबीआइ ने 23 अक्तूबर 2015 को सहनी एवं अन्य दो लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था. 






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