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बेटे को न्याय दिलाने के लिए पिता की दिल्ली तक लड़ाई, 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय

बेटे को न्याय दिलाने के लिए पिता की दिल्ली तक लड़ाई, 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय

अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए बिहार का एक पिता 25 साल तक लड़ाई लड़ता रहा। मरीज का प्लेटलेट्स 35 हजार पर होने के बावजूद ऑपरेशन करने के कारण 15 साल के संजय कुमार की मौत हो गई।सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह बतौर मुआवजा मृतक के परिजन को 6 लाख रुपये भुगतान करे। 15 साल के बच्चे को पेट दर्द, बुखार और आखों में हेमरेज के कारण उसे 25 साल पहले पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था वहां ऑपरेशन हुआ बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था।

बता दें कि 15 साल के संजय कुमार को बुखार, हेमरेज और पेट दर्द के कारण उसके पैरंट्स ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और दवाइयां लिखी और बाद में रिपोर्ट देखने के बाद उसे स्पेशलिस्ट से दिखाने को कहा। उसे पटना के एक अस्पताल में 11 नवंबर 1995 को भर्ती कराया गया। वहां रिपोर्ट देखने पर पता चला कि संजय का प्लेटलेट्स 35 हजार पर है इस दौरान उसे दो यूनिट खून चढ़ाया गया और फिर उसका ऑपरेशन किया गया। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी। बाद में उसकी बिगड़ती स्थिति पर उसे पीएमसीएएच में भर्ती कराया गया, लेकिन 16 नवंबर को उसकी मौत हो गई।

इसको लेकर मरीज के पिता ने राज्य उपभोक्ता अदालत में केस दायर किया। राज्य उपभोक्ता अदालत ने कहा कि मरीज की सही तरह से जांच नहीं हुई। प्लेटलेट्स 35 हजार पर था जबकि साधारण तौर पर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। इस स्थिति में ऑपरेट करना मेडिकल लापरवाही है क्योंकि प्लेटलेट्स काफी कम था। राज्य उपभोक्ता अदालत ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। ऑपरेट करने वाले डॉक्टर को निर्देश दिया कि वह 2 लाख रुपये मुआवजा दे।

इस फैसले को डॉक्टर ने दिल्ली स्थित नैशनल कंज्यूमर फोरम में चुनौती दी। नैशनल कंज्यूमर फोरम ने कहा कि इस मामले में डॉक्टर की लापरवाही थोड़ी सी है और उन्हें मुआवजा देने से मुक्त कर दिया। मामले में नैशनल कंज्यूमर फोरम के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बच्चे के पिता की ओर से कहा गया कि यह केस मेडिकल लापरवाही का है। 35 हजार प्लेटलेट्स होने के बावजूद ऑपरेट किया गया जो लापरवाही है।

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह बतौर मुआवजा मृतक के परिजन को 6 लाख रुपये भुगतान करे।

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