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कश्मीर का कलंक बनी धारा 370 बन गया इतिहास, पीएम मोदी ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का किया स्वागत, कहा- " उज्जवल भविष्य का वादा है कोर्ट का निर्णय"

कश्मीर का कलंक बनी धारा 370 बन गया इतिहास, पीएम मोदी ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का किया स्वागत, कहा- " उज्जवल भविष्य का वादा है कोर्ट का निर्णय"

DESK: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 दुबारा लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 370 अब मात्र एक इतिहास बन कर रह गया है। पांच जजों की पीठासीन ने कहा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि, जम्मू कश्मीर के पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रवधान है। केंद्र सरकार के फैसले पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए इस मामले में बहस करना बेकार है। साथ ही कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा देने के साथ साथ जल्द से जल्द वहां चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है। यह आशा की किरण है।   

प्रधानमंत्री ने कहा कि, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं"।

उन्होंने कहा कि, "मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे"।

पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि, "आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है"।

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