BEGUSARAI : जिले के बलिया थाने में एक ऐसे मामला सामने आया है. जिसे जानकार आप भी हैरान हो जाइएगा. बलिया के थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बिना मुकदमा के एक शख्स की पत्नी को लगातार 3 दोनों से बलिया थाने में कैद कर रखा है. जब पत्नी को छुड़ाने पति थाने गया तो थानाध्यक्ष ने टाल मटोलकर पति को भगा दिया. मामला बलिया नगर परिषद क्षेत्र के उपर टोला से जुड़ा है. जहां इस्तियाक अहमद के 25 वर्षीय पुत्र मो.सोनू अहमद ने प्रेम प्रसंग में धनबाद जिले के लोयावाद थाना क्षेत्र के सेंद्रा मदनाडीह के निवासी मो.मुंसफ की 22 वर्षीय नजमुन निशा से बीते 24 जून को मुस्लिम रितिरिवाज के मुताबिक निकाह कर लिया, जो की कानूनी तौर पर बालिग थे.
इसके बावजूद निकाह के एक दिन बाद 25 जून को पति सोनू अहमद के घर से संध्या में बलिया थाने के पुलिस ने बिना मुकदमा के पत्नी नजमून निशा को पकड़ थाने ले आई. जब पति सोनू अहमद के द्वारा पुलिस से पूछा गया कि उनकी पत्नी को क्यों गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस ने अब तक कोई कारण नहीं बताया है. जिसके बाद सोनू अहमद 3 दिन बीत जाने के बाद अपनी पत्नी के रिहाई के लिए बलिया थाने में धरना पर बैठ गए और पत्नी के रिहाई की मांग करने लगे. लेकिन थानाध्यक्ष के सामने पति की कुछ नहीं चली. पति सोनू अहमद ने मिडिया को बताया कि पत्नी को घर से गिरफ्तार कर थाने लाने वाले एएसआई इम्तियाज झंकार ने पत्नी को छोड़ने के लिए रुपए की मांग की है. जब हमने रूपया नहीं दिया तो पत्नी को जबरन थाने तीन दिनों से जबरन कैद किए हुए हैं.
कानून के जानकर अधिवक्ता एस.ई अहमद ने इस मामले पर बताया कि बिना एफआईआर के किसी भी व्यक्ति को तीन दिनों तक थाने में नहीं रख सकते. अगर लड़की के परिजन के द्वारा कोई एफआईआर भी होता तो उसे अब तक 164 के बयान के लिए न्यायालय में पेश करता. लेकिन थानाध्यक्ष बिना एफआईआर के 3 दिनों तक थाने में कैद नहीं रख सकता है. अगर रखता है तो ये बिलकुल गैर कानूनी है.
बेगूसराय से जय कुमार की रिपोर्ट