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ओसामा शहाब को झटका : रंगदारी मांगने के आरोप में फंसे ओसामा शहाब की जमानत याचिका कोर्ट ने किया खारिज, फिर जा सकते हैं जेल

ओसामा शहाब को झटका : रंगदारी मांगने के आरोप में फंसे ओसामा शहाब की जमानत याचिका कोर्ट ने किया खारिज,  फिर जा सकते हैं जेल

SIWAN : कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए पूर्व सांसद मरहूम मो. शहाबुद्दीन के बेटे की परेशानी बढ़ सकती है। रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में आरोपी बनाए गए ओसाम शहाब की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। जिसके बाद माना जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है।

बता दें कि सोमवार को जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र देव व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा की दलीलें सुनने के बाद चतुर्दश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने यह आदेश दिया। ओसामा पर बहनोई के चचेरे भाइयों के बीच संपत्ति विवाद में घटनास्थल पर कारबाइन व पिस्टल से फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने व एक करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप है। 

ओसामा को अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में सीवान पुलिस ने दूसरे मामले में राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था। सीवान पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में एक नवम्बर को मोतिहारी सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिये लाया था। रिमांड के बाद सीवान पुलिस वापस लेकर चली गयी। ओसामा की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत याचिका और घटनास्थल से जब्त जेसीबी के स्वामी अशरफ चांद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 


ओसामा के बहनोई सदमान व उनके पिता इफ्तेखार उर्फ साहेब समेत सात नामजद व बड़ी संख्या में अज्ञात के विरुद्ध सैयद इम्तेयाज अहमद के पुत्र सैयद फरहान अहमद ने एक अगस्त को उनके तेलियापट्टी स्थित मार्केट निर्माण स्थल पर घटना को अंजाम देने के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोपितों में ओसामा के बहनोई सैयद सदमान व उनके पिता सैयद इफ्तेखार  अहमद की अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है।

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