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चुनावी रंजिश में गोली मारकर की हत्या, तीन साल बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, नवादा कोर्ट ने सुनाया फैसला

चुनावी रंजिश में गोली मारकर की हत्या, तीन साल बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, नवादा कोर्ट ने सुनाया फैसला

NAWADA : नवादा के सिविल कोर्ट में हत्या के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह पूरा मामला मंगलवार का है। जहां गोली मारकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशुतोष राय ने यह सजा सुनाई है। सजा पाए आरोपी का नाम अकबरपुर थाना क्षेत्र के गंगटा गाँव निवासी सुबोध सिहं उर्फ छोटानी सिहं बताया गया है। वही 25 हजार रुपया दंड भी लगाया गया है। 

मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या-478/20 से सम्बंधित है। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि गाँव निवासी पंकज कुमार अपनी बहन के साथ मोटरसाईकिल पर सवार होकर नवादा से गंगटा गॉव जा रहा था। रास्ते में घंघारी गाँव के समीप घात लगाये बैठे अभियुक्त सुबोध सिहं एवं अन्य ने पंकज कुमार की बहन को जबरन मोटरसाईकिल से उतारा तो पंकज कुमार भागने लगा। तब अभियुक्त ने पकंज का पीछा कर उसे गोली मार दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

 घटना के बाबत मृतक के भाई रौशन कुमार के द्वारा थाना में कांड अंकित कराया। घटना 25 अगस्त 20 की बताई जाती है। अदालत में गवाहों के द्वारा दर्ज कराये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने घटना के आरोपित सुबोध सिहं को हत्या का आरोपी मानते हुए अदालत में गवाहों के द्वारा दर्ज कराये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने घटना के आरोपित सुबोध सिहं को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। वहीं शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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