PATNA: रेरा बेंच ने सौम्य विनायक कंस्ट्रक्श कंपनी को ग्राहक का पैसा सूद समेत वापस करने का आदेश दिया है. रेरा बेंच ने यह आदेश गूली कुमारी केस में 21 मार्च को दिया है. रेरा के आदेश में कहा गया है कि सौम्य विनायक कंस्ट्रक्श कंपनी ने युवराज रेसिडेंसी में फ्लैट बुक करने को लेकर राशि ली थी. लेकिन मामला फंस गया. इसके बाद ग्राहक ने रेरा का रूख किया. रेरा की सदस्य नुपूर बनर्जी के बेंच ने कंपनी के निदेशक को सात लाख 10 हजार रू 60 दिनों में सूद समेत वापस करने का आदेश दिया है. बता दें, सौम्य विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी पटना के संपतचक इलाके में प्रोजेक्ट लॉन्च की थी.