दिल्ली- अगर आप छत का पंखा बेचने का कारोबार करते हैं तो सावधान हो जाएं. केंद्र सरकार ने इस बारे में सख्त नियम बना दिए हैं. इससे अब घटिया गुणवत्ता के पंखों से मुक्त हो जाएंगे. पंखों में अब BSI चिह्न जरूरी हो गया है. सरकार के इस कदम से घरेलू स्तर पर बिजली के पंखे बनाने को बढ़ावा मिलेगा.
सरकार उपभोक्ताओं के फायदे के लिए कई कड़े नियम बना रही हे. देश में घटिया गुणकत्ता के सामान के खिलाफ सरकार कुछ समय से अभियान चला रही है. पहले घटिया किस्म के प्लास्टिक उत्पाद और फिर चार्जर और यूएसबी केबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर रोक लगाने के बाद अब सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले पंखों के बाजार पर अंकुश लाने के लिए केंद्र सरकार ने छत वाले बिजली पंखों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं. यह कदम बिजली पंखों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और दोयम दर्जे के पंखों के आयात पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है.
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस संबंध में नौ अगस्त को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना में कहा गया कि छत पर लगने वाले बिजली पंखा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) चिह्न के बिना उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात या भंडारण नहीं किया जा सकता है. अधिसूचना प्रकाशित होने के छह महीने बाद से यह प्रभावी हो जाएगा. तब तक छत वाले इलेक्ट्रिक पंखों के लिए बीआईएस प्रमाणन जरूरी नहीं होगा.
बीआईएस अधिनियम के प्रावधान का पहली बार उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर संबंधित व्यक्ति को दूसरी या उससे ज्यादा बार प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो जुर्माना बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये और वस्तु के मूल्य के 10 गुना तक किया जा सकता है. अधिसूचना के अनुसार, घरेलू सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू करने को लेकर समयसीमा के संदर्भ में छूट दी गई है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए यह व्यवस्था अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 12 महीने बाद प्रभावी होगी.
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक भारतीय मानक ब्यूरो चिह्न से वंचित इन उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, आयात या भंडारण नहीं किया जा सकता है. अब इंसूलेटेड फ्लास्क, बोतल एवं कंटेनर के अलावा रेजिन वाले लकड़ी के लेमिनेट्स का बीआईएस प्रमाणन से वंचित उत्पादों का उत्पादन, भंडारण एवं बिक्री को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है.