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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका

NEWS4NATION DESK : सुप्रीम कोर्ट ने आज य़ूपी की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट यह नोटिस इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को लेकर जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 

दरअसल यूपी सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किये जाने को लेकर ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी’ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

2018 में योगी कैबिनेट ने नाम बदलने की दी थी मंजूरी

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी। योगी कैबिनेट ने अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदलकार प्रयागराज किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
 
 योगी सरकार के इस फैसले का कई जगह विरोध भी हुए, जिसके बादसीएम योगी ने विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहा था कि जिन्हें अपने इतिहास और परंपरा के बारे में जानकारी नहीं उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती।

सीएम ने कहा था कि हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियों के किनारे कई प्रयाग हैं, लेकिन यह प्रयागों का राजा है। हमारी सरकार ने जनभावना को देखते हुए इसका नाम प्रयाग रखा है। 

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