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सुप्रीम कोर्ट ने 12 BJP विधायकों का निलंबन रद्द किया, बेंच ने कहा - यह जनप्रतिनिधियों को नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों की दी गई सजा

सुप्रीम कोर्ट ने 12 BJP विधायकों का निलंबन रद्द किया, बेंच ने कहा - यह जनप्रतिनिधियों को नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों की दी गई सजा

NEW DELHI : पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी  राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने  12 बीजेपी विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया है, साथ ही उनके निलंबन को भी रद्द करने का आदेश दिया है। मामले में जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है।  

विगत वर्ष 5 जुलाई को पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में बीजेपी के 12   विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद इन विधायक ने फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।  जिस पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के 5 जुलाई 2021 को पारित प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया है।  

सिर्फ मौजूदा सत्र तक ही कर सकते  हैं निलंबन

कोर्ट ने पाया कि सत्र से परे विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव ‘असंवैधानिक’, ‘गैर-कानूनी’ औऱ ‘सदन की शक्तियों से परे है.’ कोर्ट ने कहा कि ऐसा निलंबन जारी सत्र तक ही सीमित रह सकता है. सुनवाई के दौरान बेंच ने मौखिक रूप से कहा था कि यह निलंबन अनुपातहीन था और ‘बर्खास्त होने से भी बुरा था.’ अगर यह बर्खास्तगी का मामला है कि यह रिक्त जगह भरने के लिए उप-चुनाव कराए जा सकते हैं. 

विधायक नहीं, उनके क्षेत्र को दी गई सजा, जो कि सही नहीं

बेंच ने कहा था कि सत्र की अवधि से लंबे निलंबन किसी क्षेत्र के लिए सजा के बराबर है, क्योंकि उस दौरान सदन में क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता है. बेंच ने यह भी कहा था कि यह ‘लोकतंत्र के लिए खतरनाक’ हो सकता है.

इन विधायकों को किया गया था निलंबित

बीजेपी के जिन 12 विधायकों को सदन से निलंबित किया गया था, उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, पराग अलवानी, विजय कुमार रावल,  अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, हरीश पिंपले, राम सातपुते, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्ति कुमार बंगड़िया का नाम शामिल है।


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